बैंक और मोबाइल कंपनियां ग्राहकों को बताएं आधार लिंक की डेडलाइन : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स और बैंक ग्राहकों के लिए आधार से लिंक कराना एक अजीब सी असमंजस्य की स्थिति पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने इसे जरूरी बताया है तो वहीं कई लोग इसे निजता का हनन मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक खाते और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंकार कर दिया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के अनुसार आधार को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक कराना अभी जरूरी ही है।
याचिका कर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मोबाइल कंपनी और बैंक भी आधार से लिंक कराने के लिए लगातार मैसेज भेज रही हैं, लेकिन आखिरी तारीख नहीं बता रही हैं। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैंक और मोबाइल कंपनियों को मैसेज के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख भी बतानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन और बैंक खातों से आधार को लिंक करने के खिलाफ कल्याणी मेनन और मैथ्यू की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अभी 31 दिसंबर तक का समय है और आधार के मुख्य मामले की सुनवाई नवंबर के अंत में शुरू होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक और मोबाइल कंपनी अपने ग्राहकों को डराएं नहीं, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आधार से लिंक करने के लिए जो SMS भेजे जाते हैं, उसमें डेडलाइन भी बताई जाए।
मोबाइल के लिए अंतिम तारीख 6 फरवरी
सरकार ने कहा है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख (6 फरवरी) सरकार नहीं बदल सकती है क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में साइबर हमलों से कई देश प्रभावित हुए हैं। लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डाटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है।
बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर
केंद्र की ओर से AG ने कहा कि मोबाइल नंबर के लिए 6 फ़रवरी और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए आखरी तारीख 31 दिसम्बर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो पुराने बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारिख 31 दिसंबर से 31 मार्च कर सकती है।
अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं
कोर्ट के अनुसार चूंकि मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर में तय है और बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है, इसलिए अभी कोई अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।
Created On :   3 Nov 2017 5:14 PM IST