तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुपचारित सीवेज पर कार्रवाई की शुरू
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- सीवेज ट्रीटमेंट
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने जिला प्रशासनों से कहा है कि अनुपचारित सीवेज का परिवहन करने वाली लॉरियों को जब्त किया जाय और उन्हें चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
तिरुवल्लुर जिले में, नौ लॉरियों को जब्त किया गया था, जो सामान्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ले जाने के बजाय अनुपचारित सीवेज को जल निकायों में खाली कर रही थीं।
टीएनपीसीबी के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि, मदुरै, तिरुचि, सलेम, डिंडीगुल, विरुधुनगर और चेन्नई में अनुपचारित सीवेज परिवहन करने वाली कई लॉरियों को हिरासत में लिया गया और सील कर दिया गया।
टीएनपीसीबी ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि, निर्माण क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट से कम की इमारतों को भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने और संचालित करने के लिए पीसीबी से सहमति लेनी होगी।
कार्रवाई और नया निर्देश राज्य भर से प्राप्त कई शिकायतों के बाद आया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से संचालित नहीं होते हैं और यह कि अनुपचारित सीवेज को तूफानी जल नालों, खाली भूमि और आसपास के जल निकायों में छोड़ दिया जाता है जिससे प्रदूषण होता है।
टीएनपीसीबी ने सभी आवासीय संघों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का भी निर्देश दिया है और सहमति को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना है। टीएनपीसीबी को राज्य भर में व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों से प्रदूषित जल निकायों के अनुपचारित सीवेज के खुले डंपिंग के संबंध में शिकायतें मिल रही थी।
आईएएनएस
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Created On :   14 Sep 2022 6:30 AM GMT