सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हादिया बोली- इस्लाम कुबूलने के कारण हुआ विवाद

the controversy arises due to the humiliating Islam- Hadiya
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हादिया बोली- इस्लाम कुबूलने के कारण हुआ विवाद
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हादिया बोली- इस्लाम कुबूलने के कारण हुआ विवाद

डिजिटल डेस्क, कोझिकोड। केरल के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में हादिया बन चुकीं अखिला अशोकन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद केरल लौट आई हैं। केरल पहुंचने के बाद हादिया ने पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा है, "संविधान अपना धर्म चुनने की आजादी देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर रूप से देता है, यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और मेरा यह विवाद सिर्फ इस्लाम कबूलने की वजह से ही हुआ है।" तमिलनाडु के सेलम लौटने से पहले हादिया तीन दिनों तक केरल में रहेंगी, वह सेलम में पढ़ाई कर रही हैं।

हादिया ने बोला, महसूस हो रही है स्वतंत्रता 
केरल लौटने के बाद हादिया और उनके पति शनिवार को पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर गए जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। हादिया ने कहा कि सुप्रीम से निकाह को बरकरार रखने का आदेश पाकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। हादिया ने कहा, "यह केवल PFI थी, जिसने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। हमें यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी कि मुस्लिम संगठनों ने हमारी मदद करने के बजाय मामले में हाथ डालने से इनकार कर दिया था।" हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हादिया के निकाह को फिर से बहाल कर दिया है। बता दें इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने इस शादी को लव जिहाद का मामला मानते हुए इस शादी रद्द करने का फैसला सुनाया था।

क्या था मामला ?
यह मामला 2016 का है, जब अखिला (अब हादिया) के पिता ने केरल हाई कोर्ट में गुहार लगाईं थी कि उसकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी कराई गयी है। जिस लड़के ने बहला फुसला कर लड़की से शादी की है उसके ISIS से संपर्क है इस कारण इस शादी को तोड़ दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि ये शादी बहला फुसलाकर और दबाव में धर्म परिवर्तन कराकर हुई है। कोर्ट के मुताबिक, शादी लड़की के जीवन का अहम फैसला था और अभिभावक की उपस्थिति में होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए शादी को खारिज कर दिया था कि इस शादी की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि लड़की हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति और परंपरा के हिसाब से हुआ है। इसके बाद उस लड़की के पति शफीन जहां ने केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए शादी को पुनः बहाल करने का निर्णय किया था।

Created On :   10 March 2018 5:45 PM IST

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