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चांद का नहीं हुआ दीदार, अब सोमवार को होगी ईद

हाईलाइट
- चांद का नहीं हुआ दीदार, अब सोमवार को होगी ईद
लखनऊ , 23 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को चांद की झलक पाने के लिए लोग काफी बेकरार दिखे, लेकिन चांद का दीदार नहीं हो सका। अब सोमवार को ईद मनाई जाएगी।
मरकजी चांद कमेटियों ने जब देर शाम चांद न दिखने का एलान किया। इसी के साथ रोजेदार को 30वें रोजे पर एक दिन और अल्लाह की इबादत करने का मौका मिलेगा। 30 दिन का रोजा रहने का मौका मिलने पर रोजेदारों ने एक दूसरे को फोन पर बधाई दी।
इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि शनिवार को चांद नहीं दिखाई दिया। इसकी वजह से ईद अब सोमवार को होगी। ऐसे में रोजेदार 30वीं रमजान पर एक दिन का रोजा रविवार को भी रख सकेंगे। मौलाना ने नमाज के साथ ही अल्लाह से समाज को कोरोना से महफूज करने की दुआ करने की अपील की है। उन्होंने ईद पर गले न मिलने और सोशल मीडिया के माध्यम से मुबारक बाद देने और घर में परिवार के साथ ईद की खुशियां मनाने की गुजारिश भी की है।
शिया धर्मगुरु और इमाम-ए-जुमा मौलाना कल्बे जवाद ने सभी को सोमवार को ईद के मुबारक दिन शारीरिक दूरी बनाकर नमाज घरों में नमाज पढ़ने और गले लगाने से परहेज करने की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि मजलिस-ए-उलमाए हिंद की वेबसाइट पर लाइव होगी ईद की नमाज लाइव होगी। सुबह 11 बजे से नमाज अदा की जाएगी। घर पर ही रहकर सभी लोग नमाज अदा करें और प्रशासन की गाइड लाइन को मानें। लाइव के जरिए अकेले की नीयत से लोग नमाज अदा कर सकते हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।