पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं : सुप्रीम कोर्ट
![District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli! District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/no-post.png)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा केवल जननांगों के बारे में नहीं हो सकता, बल्कि यह कहीं अधिक जटिल है।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष कहा कि विधायी मंशा है कि विवाह केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही हो सकता है, इसमें विशेष विवाह अधिनियम भी शामिल है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एक जैविक पुरुष व जैविक महिला की अवधारणा निरपेक्ष है। मेहता ने कहा कि एक जैविक पुरुष एक जैविक पुरुष है और यह एक अवधारणा नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है, यह जननांगों की परिभाषा नहीं हो सकती है, यह कहीं अधिक जटिल है। तब भी जब विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) कहता है और स्त्री, पुरुष की अवधारणा पूर्ण नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन से जननांग हैं।
सुनवाई के दौरान, मेहता ने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह की मांग वाली याचिकाओं की पोषणीयता के खिलाफ उनकी प्रारंभिक आपत्तियों को पहले तय किया जाना चाहिए और कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्णय लेने से पहले सभी राज्यों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
मेहता ने प्रस्तुत किया कि विवाह की संस्था व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करती है, हिंदू विवाह अधिनियम एक संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून है और इस्लाम का अपना निजी कानून है, और उनका एक हिस्सा संहिताबद्ध नहीं है। बेंच - जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं, ने उत्तर दिया कि यह व्यक्तिगत कानूनों में नहीं पड़ रहा है।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल एक घोषणा चाहते हैं कि हमें शादी करने का अधिकार है। एक वकील ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत राज्य द्वारा अधिकार को मान्यता दी जाएगी और इस अदालत की घोषणा के बाद राज्य द्वारा विवाह को मान्यता दी जाएगी।
रोहतगी ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनुच्छेद 377 के फैसले के बाद भी अब भी हमें कलंकित किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम में पुरुष और महिला के बजाय जीवनसाथी का उल्लेख होना चाहिए।
समलैंगिक विवाहों का विरोध करने वाले एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि पुरुष और महिला के बीच विवाह कानून का उपहार नहीं है, यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है और मानव जाति को बनाए रखने के लिए विवाह आवश्यक हैं। द्विवेदी ने तर्क दिया कि यहां तक कि एसएमए में भी व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान हैं और एक पुरुष और एक महिला के लिए अलग-अलग विवाह योग्य उम्र के बारे में बात करते हैं, और कोई इनके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा (कौन पुरुष है और कौन महिला है)?
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि वह सभी ऐसे रिश्तों के लिए हैं, लेकिन गंभीर सामाजिक परिणामों के बारे में चिंतित हैं, जो घोषणा और पूछताछ के बाद हो सकते हैं, क्या होगा यदि वे एक बच्चे को गोद लेते हैं और बाद में अलग होना चाहते हैं? रखरखाव कौन करे है?
सिब्बल ने कहा कि यदि टुकड़ों में व्यवस्था की जाएगी, तो अधिक जटिलताएं सामने आएंगी। इससे समुदाय को नुकसान होगा। अन्य देशों में जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी, उन्होंने पूरे कानूनी ढांचे को बदल दिया।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समान-लिंग विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल शहरी अभिजात्य विचार है, और समान-लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा का आभासी न्यायिक पुनर्लेखन होगा।
केंद्र की प्रतिक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आई कि वे समलैंगिक जोड़ों को शादी करने के अधिकार से वंचित करते हैं।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   18 April 2023 10:30 AM GMT