हैदराबाद ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट केस में दो दोषियों को फांसी, एक को उम्रकैद

Two get death sentence in Hyderabad twin bomb blast case
हैदराबाद ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट केस में दो दोषियों को फांसी, एक को उम्रकैद
हैदराबाद ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट केस में दो दोषियों को फांसी, एक को उम्रकैद
हाईलाइट
  • 2007 में हैदराबाद में किए गए दोहरे बम धमाके के मामले में ये सजा सुनाई गई है।
  • इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी को NIA कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
  • वहीं कोर्ट ने तारिक अंजुम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 2007 में हैदराबाद में हुए ट्विन बम ब्लास्ट के मामले में ये सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने तारिक अंजुम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि फारुक शरफुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को साक्ष्यों के अभाव में पहले ही बरी किया जा चुका है। बता दें कि इन विस्फोटों में 42 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने अनीक शफीक सैय्यद और इस्माइल चौधरी को दोषी ठहराया था।

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में गोकुल चाट और राज्य सचिवालय के पास लुंबिनी पार्क में विस्फोट किए गए थे। जिसमें  42 लोगों की मौत हुई थी। धमाके में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बम ब्लास्ट के पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी हमले के एक साल बाद अक्टूबर 2008 में हुई थी। उनके खिलाफ मुकदमा जून 2018 में सुरक्षा आधार पर जेल परिसर में स्थित एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।आरोपियों के खिलाफ तीन आरोपपत्र दायर किए गए थे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत उन पर हत्या और अन्य अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था।

Created On :   10 Sep 2018 1:31 PM GMT

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