फ्लाइट में अभद्रता की तो आ सकती है जेल जाने की नौबत !

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्य मंत्री (सिविल ऐविएशन) जयंत सिन्हा ने मंगलवार को संसद में बताया कि सरकार फ्लाइट में अनैतिक व्यवहार को दंडात्मक श्रेणी का अपराध घोषित करने का प्रस्ताव लाई है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि यात्रियों में अभद्र व्यवहार करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन एक भी उत्तेजित नागरिक पूरे विमान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में इस तरह का व्यवहार आपराधिक श्रेणी में दर्ज किया जाने का प्रस्ताव लाया गया है।
इससे पहले सिविल ऐविएशन मंत्रालय ने 'नेशनल नो फ्लाई लिस्ट' के लिए अपने ड्राफ्ट नियम जारी किए थे जिसके तहत उत्तेजित और अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर अनिश्चितकाल तक के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। यह मसौदा मई में जारी किया गया था। जून में इसे अंतिम रूप दिया जाना था लेकिन अभद्र यात्रियों की पहचान के बाद भी सरकार ने अभी तक इस ड्राफ्ट को कानून में नहीं बदला है।
ड्राफ्ट के अनुसार, किसी यात्री द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर एयरलाइन उसकी उड़ान पर 10 दिन का बैन लगा सकती है। इन 10 दिनों में एयरलाइन द्वारा गठित समिति मामले की जांच कर इस बारे में निर्णय देगी कि यात्री पर बैन सही है या गलत और यदि सही है तो कितने समय तक उसकी हवाई यात्रा पर बैन रहेगा
प्रस्तावित 'नो फ्लाई लिस्ट' के लिए ड्राफ्ट मार्च की उस घटना के बाद जारी किया गया था, जिसमें शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एक एयर इंडिया कर्मचारी को बिजनेस क्लास सीट नहीं देने पर 25 चप्पलें मारी थी। ऐसी ही एक अन्य घटना में पिछले महीने तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जे सी दिवाकर रेड्डी ने विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर एक इंडिगो ग्राउंड स्टॉफ से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था क्योंकि उन्हें देर से आने के चलते फ्लाइट पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।
Created On :   25 July 2017 9:53 PM IST