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उप्र : धारदार हथियार से किसान की हत्या, 1 गिरफ्तार

चित्रकूट, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र के छिवलहा गांव में शनिवार को एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बलवंत चौधरी ने रविवार को बताया, छिवलहा गांव का किसान भगवानदीन (40) शनिवार सुबह गांव के एक व्यक्ति के साथ घूमने की बात कह कर घर से निकला था। दोपहर बाद उसका शव तिलिहा गांव के धोबिया बगीचा के पास बने चेकडैम से बरामद किया गया है।
उन्होंने बताया कि किसान की हत्या कुल्हाड़ी या अन्य किसी धारदार हथियार से की गई है। इस सिलसिले में मृत किसान के भाई रामसुमेर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गांव के ही छोटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। शव को पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृत व्यक्ति लघु सीमांत कृषक (किसान) की श्रेणी में आता है, उसके सात बच्चे हैं। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।
-- आईएएनएस
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।