उप्र के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस शुल्क में मिली छूट

UP theaters, multiplexes get license fee exemption
उप्र के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस शुल्क में मिली छूट
उप्र के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस शुल्क में मिली छूट
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लखनऊ, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को बड़ी राहत देते हुए अप्रैल से सितंबर तक के लाइसेंस शुल्क में छूट की घोषणा की है।

सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मार्च के अंत से बंद थे और अब गुरुवार से फिर से उनका संचालन शुरू हो रहा है।

चूंकि इस अवधि में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स ने कोई कारोबार नहीं किया, लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने स्थितियों को देखते हुए 6 महीने के लिए शुल्क में छूट देने की घोषणा की है।

इस छूट की घोषणा उप्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा 10 के प्रावधानों के तहत की गई है।

सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को गुरुवार से संचालन शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन्हें कई तरह के सुरक्षा उपाय करने होंगे और हॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना होगा।

हॉल को उसकी क्षमता से केवल 50 प्रतिशत तक ही भरा जा सकता है और टिकटों की बिक्री मोटे तौर पर ऑनलाइन या ऐसे तरीकों से करनी होगी जिसमें पेमेंट के दौरान लोग एक-दूसरे के संपर्क में न आएं। आगंतुकों और पूरे स्टॉफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

एसडीजे-एसकेपी

Created On :   15 Oct 2020 10:30 AM IST

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