राज्यसभा चुनाव : मुख्तार-हरिओम नहीं दे सकेंगे वोट, बुआ-भतीजे को लगा करारा झटका
डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। कल होने जा रहे राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) और समाजवादी पार्टी (SP) को करार झटका दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद BSP विधायक मुख्तार अंसारी के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पर रोक लगा दी है। वहीं जेल में बंद SP विधायक हरिओम यादव को भी प्रशासन ने मतदान करने की इजाजत नहीं दी है। बता दें कल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और अब इन दो मतदाताओं के मत ना दे पाने से यह चुनाव अब और भी दिलचस्प हो गया है। इलहाबाद हाईकोर्ट के विशेष जस्टिस राजुल भार्गव ने गाजीपुर न्यायलय के आदेश को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले गाजीपुर की निकली अदालत ने मुख्तार अंसारी को 20 मार्च को मतदान में भाग लेने की अनुमति प्रदान करी थी। हाईकोर्ट ने आदेश की एक प्रति को फ़ौरन बांदा जिला जेल भेजने को कहा है।
एक सीट के लिए BJP और BSP के बीच है कड़ी टक्कर
वहीं दूसरी तरफ SP की उमीदों पर पानी पानी फेरते हुए फिरोजाबाद जिला जेल प्रशासन ने जेल में बंद SP विधयाक हरिओम यादव को मतदान में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की है। हरिओम यादव सिरसागंज विधानसभा सीट से विधयाक हैं। बता दें आज चुनाव आयोग ने भी जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी को राज्यसभा चुनावों की वोटिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। BSP के राष्ट्रिय महासचिव और वकील सतीश चन्द्र मिश्रा की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर के दो विधायकों की रिहाई की अपील की थी। ऐसे में योग ने हरिओम यादव और मुख्तार अंसारी को मतदान में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दी थी। बता दें यूपी विधानसभा में 403 विधायक 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोट करेंगे। यहां एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। BJP अपने सहयोगियों के साथ 8 सीटों पर आसानी से कब्ज़ा कर ले लेगी, जिसके बाद 28 वोट अतिरिक्त बच रहे हैं। ऐसे में उसे अपने नौवें प्रत्याशी को जिताने के लिए 9 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। इस एक सीट पर BJP और BSP विधायक के बीच में कांटे की टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। BJP SP-BSP के बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों से उम्मीद लगा कर बैठा है।
Created On :   22 March 2018 9:59 PM IST