- दिल्ली: नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों की नहीं होगी परीक्षा, असाइनमेंट के आधार पर किए जाएंगे प्रमोट
- कोलकाता में असदुद्दीन ओवैसी की रैली के लिए पुलिस ने इजाजत देने से किया इनकार
- पहले दिन रोहित की फिफ्टी, भारत 99/3; अक्षर-अश्विन ने 9 विकेट लेकर इंग्लैंड को 112 रन पर समेटा
- असम सरकार ने छह महीने और 'अफ्सपा' का विस्तार करने का लिया फैसला
भूटान से पानी की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध हुई थी : सरकार

हाईलाइट
- भूटान से पानी की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध हुई थी : सरकार
नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि असम में सिंचाई के लिए भूटान से भारत को पानी की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध हो गई थी और दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है।
गुरुवार को आईएएनएस ने बताया था कि थिंपू ने असम के पास भारत के साथ अपनी सीमा पर सिंचाई के लिए चैनल पानी छोड़ना बंद कर दिया है, जिससे क्षेत्र के 25 गांवों में हजारों किसान प्रभावित हुए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि यह सच नहीं है।
सूत्रों ने कहा, वास्तव में भूटान पक्ष ने यह कहते हुए स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है कि वे असम में पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए चैनलों पर मरम्मत कार्य कर रहे हैं।
असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने कहा कि पानी की रुकावट की घटना गलत रिपोर्ट की गई है।
उन्होंने इसका वास्तविक कारण बताते हुए कहा, भारतीय क्षेत्रों में अनौपचारिक सिंचाई चैनलों में प्राकृतिक रुकावट थी।
उन्होंने कहा कि भूटान वास्तव में रुकावट को दूर करने में मदद कर रहा है। कृष्णा ने चैनल को ठीक करने के लिए काम कर रहे दर्जनों लोगों की तस्वीरों के साथ ट्वीट करके यह जानकारी दी।
थिंपू स्थित भूटानी अखबार के संपादक तेंजिंग लामसांग ने इससे पहले कई ट्वीट करते हुए कहा कि हर साल भूटान असम के किसानों को अपने यहां आकर नदी के एक हिस्से का रुख मोड़ने देता था, ताकि वे असम में सिंचाई के लिए कुछ पानी जुटा सकें।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोनावायरस के कारण सभी विदेशियों के लिए सीमाएं सील कर दी गई हैं। मार्च के बाद से भूटान में आने वाले भूटानी तक को 21 दिनों तक क्वारंटाइन और परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इस तरह हमने कोरोना के सामुदायिक प्रसार को अभी तक रोका हुआ है। कृपया इस बात का राजनीतिकरण न करें और जो है ही नहीं, वे नतीजे न निकालें। भूटान का स्थानीय प्रशासन इन पानी के चैनलों को मेनटेन करने पर पहले सहमति जता चुका है।
लामसंग ने कहा कि हालांकि मानसून में अचानक हुई बारिश और बाढ़ से भूटानी सिंचाई प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें थिंपू में पेयजल भी शामिल है।
गुवाहाटी के सूत्रों ने कहा था कि किसानों ने अपनी फसल के लिए एक मानव निर्मित सिंचाई चैनल डोंग से बहने वाले पानी को रोकने पर विरोध जताया था।
इस चैनल का उपयोग 1953 से क्षेत्र में भूटान और भारत के किसानों द्वारा किया जा रहा है।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।