Online Gaming Law: कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग कानून के खिलाफ पहली याचिक दायर, इस भारतीय कंपनी ने दी चुनौती

कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग कानून के खिलाफ पहली याचिक दायर, इस भारतीय कंपनी ने दी चुनौती
  • राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर किया साइन
  • ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे से संबंधित ऑप्शन बंद
  • नया कानून राज्य का मालिक बनने वाली मानसिकता का परिणाम

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। ऑनलाइन गेमिंग कानून के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में पहली याचिक दायर हो गई हैं। इस कानून को एक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने गुरुवार को कोर्ट में चुनौती दी है, इसमें उन्होंने बताया कि इस कानून के बनने के बाद सभी गेमिंग कंपनियां रातों-रात बंद करना पड़ा क्योंकि अब यह अपराध की श्रेणी में आती है।

संसद में इस विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई हैं। इसके बाद से ड्रीम 11, माई11 सर्किल, विनजो, जुपी और नजारा टेक्नोलॉजिस के समर्थन वाली पोकरबाजी जैसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे से संबंधित ऑप्शन को बंद कर दिया है।

कंपनी ने अपनी याचिका में क्या कहा?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, A23 कंपनी रम्मी और पोकर जैसे खेलों को ऑनसाइन उपलब्ध करवाने का काम करती है। इस कंपनी ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा, "यह कानून स्किल्स के आधार पर ऑनलाइन खेल खेलने के वैध बिजनेस को अपराध की श्रेणी में डाल देता है। इससे कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को रातों-रात बंद करना पड़ सकता है।"

कंपनी ने आगे कहा कि यह नया कानून राज्य का मालिक बनने वाली मानसिकता का परिणाम देता है। इस कानून के दायरे में रम्मी व पोकर जैसे स्किल्स वाले खेल आते हैं। इन्हें असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। हालांकि, आईटी मंत्रालय ने इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है।

इस कानून की क्यों पड़ी जरूरत?

भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने काफी हद तक पैर पसार लिए हैं। इससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं इसकी वजह से लोगों की मौतें भी होना शुरू हो गई है। जैसे इंदौर में एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाकर हार गया था। इस नियम के तहत पैसे लगाने वाले पॉपुलर ऐप्स पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वह बंद नहीं होते हैं तो।

Created On :   28 Aug 2025 5:45 PM IST

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