TMC Symbol Dispute News: टीएमसी सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने के जारी किए निर्देश

टीएमसी सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने के जारी किए निर्देश
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सिंबल को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को बड़ा फैसला लिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सिंबल को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि तीन महीने के अंदर इस मामले को निपटाए। कोर्ट ने आयोग को विवाद पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 'चुनाव चिह्न आदेश' के तहत समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तीन महीने की अवधि चार हफ्ते के बाद से शुरू होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को मामले में सुनवाई की। इस दौरान बताया गया कि टीएमसी के नाम और 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न पर जारी विवाद को लेकर चुनाव आयोग के पास फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय काफी है।

चुनाव आयोग का अंतिम निर्णय

हालांकि, खास बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए बताया कि आयोग को दी गई तीन महीने की अवधि चार हफ्तों के बाद शुरू होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को चार हफ्ते का समय दिया है। इस अवधि के भीतर उन्हें अपनी दलीलें और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद ही चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर कोई फैसला लेना होगा। कोर्ट ने 'चुनाव चिह्न आदेश' के पैरा 15 के तहत इस विवाद पर चुनाव आयोग को अंतिम निर्णय लेने के लिए तीन महीने दिए हैं।

आयोग ने क्यों मांगा 6 महीने का समय?

टीएमसी सिंबल विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने सबूतों और हलफनामों की संख्या, दलीलें पूरी होने के बाद कम से कम 6 महीने का समय मांगा था। लेकिन अदालत ने तीन महीने का समय तय किया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने बताया, "तीन महीने काफी हैं।" दरअसल, हाल ही में राज्य के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को चुनाव चिह्न आवंटित किए थे। ममता बनर्जी गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और 'फुटबॉल खिलाड़ी' सिंबल दिए थे। वहीं, बागी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न आवंटित किया था। हालांकि, यह अंतरिम आदेश था।

Created On :   28 Sept 2026 5:20 PM IST

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