ममता सरकार को HC की फटकार, 'आपके पास अधिकार हैं, पर असीमित नहीं

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के मूर्ति विसर्जन पर रोक के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर को रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को प्रतिबंध लगाना था तो सभी पर क्यों नहीं लगाया। सरकार बिना आधार अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस को इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह मूर्ति विसर्जन और ताजिया के कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग रूट तैयार करें ताकि किसी भी समुदाय को कोई परेशानी ना हो।
कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार
इसे पहले मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के मामले को लेकर कलकत्ता ईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, "कुछ भी गलत होने की आशंका के आधार पर धार्मिक मामलों पर बंदिश नहीं लगा सकते हैं।" कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "आपके पास अधिकार हैं, पर असीमित नहीं। आप सभी नागरिकों को बराबरी की नजरों से देखें।" मालूम हो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि ‘दोनों समुदाय एक साथ त्यौहार क्यों नहीं मना सकते? उनके बीच में कोई रेखा मत खींचिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब किसी समुदाय को त्यौहार मनाने से रोका गया हो। आप दोनों के बीच सांप्रदायिक फर्क क्यों कर रहे हैं। उन्हें भाईचारे से रहने दीजिए। ”
गौरतलब है कि पिछले महीने ममता बनर्जी की सरकार ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर को शाम 6 बजे के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विजर्सन नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने कहा था कि 1 अक्टूबर को मोहर्रम वाले दिन कोई विसर्जन नहीं किया जाएगा जबकि 2 अक्टूबर से लोग मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया था। वहीं ममता सरकार के इस फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि रात दस बजे तक मूर्ति विसर्जन किया जा सकेगा।
Created On :   20 Sept 2017 7:42 PM IST