जबलपुर के साथ न हो सौतेला व्यवहार, भोपाल, इन्दौर की तरह इसे भी बेहतर बनाओ - हाईकोर्ट

Dont deal with Jabalpur half-heartedly, make it better like Bhopal, Indore - High Court
जबलपुर के साथ न हो सौतेला व्यवहार, भोपाल, इन्दौर की तरह इसे भी बेहतर बनाओ - हाईकोर्ट
जबलपुर के साथ न हो सौतेला व्यवहार, भोपाल, इन्दौर की तरह इसे भी बेहतर बनाओ - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नगर निगम से कहा है कि वो जबलपुर शहर के साथ किसी भी तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस शहर को भी भोपाल और इन्दौर जैसे बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाए। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने यह भी कहा है कि ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारियों को तलब करके आवश्यक निर्देश दिए जाएँगे। इस मत के साथ युगलपीठ ने निगम को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का वक्त देकर सुनवाई 16 दिसम्बर तक के लिए मुल्तवी कर दी।
कॉलोनी के लोगों को हो रही परेशानियां
गौरतलब है कि पिछले एक दशक से जबलपुर में बिछाई जा रही सीवर लाइन से शहर के शांति नगर, कृष्णा कॉलोनी, त्रिमूर्ति नगर, कमला नेहरू नगर और जगदम्बा कॉलोनी के लोगों को हो रही परेशानियों की खबर दैनिक भास्कर के 20 सितम्बर के अंक में पृष्ठ क्र. 2 पर च्प्रॉपर्टी चेम्बर से जोड़े घरों के सीवर कनेक्शन, बंद कर दी गईं नालियाँ, पानी निकासी की जगह नहीं, अब राहत बनी मुसीबतज् शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इसी खबर पर तत्कालीन चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने संज्ञान लेकर उसकी सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश जारी किए थे। शुक्रवार को याचिका पर आगे हुई सुनवाई के दौरान अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता अनूप नायर, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता भूपेश तिवारी और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह हाजिर हुए। श्री सिंह ने लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पेश करने समय दिए जाने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार करके युगलपीठ ने सुनवाई मुल्तवी कर दी।
 

Created On :   23 Nov 2019 7:44 AM GMT

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