पाकिस्तान आम चुनाव: पीएम अब्बासी और इमरान खान के नामांकन पत्र हुए खारिज

Imran Khan and Shahid Khaqan Abbasi candidacy rejected by EC
पाकिस्तान आम चुनाव: पीएम अब्बासी और इमरान खान के नामांकन पत्र हुए खारिज
पाकिस्तान आम चुनाव: पीएम अब्बासी और इमरान खान के नामांकन पत्र हुए खारिज
हाईलाइट
  • शाहिद खाकान अब्बासी का नामांकन पत्र इस्लामाबाद के एनए-53 निर्वाचन क्षेत्र से खारिज हुआ है
  • इमरान खान का नामांकन पत्र इस्लामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से रद्द किया गया है।
  • पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के नामांकन पत्र मंगलवार को खारिज कर दिए।

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के नामांकन पत्र मंगलवार को खारिज कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का नामांकन पत्र इस्लामाबाद के एनए-53 निर्वाचन क्षेत्र से खारिज हुआ है वहीं इमरान खान का नामांकन पत्र इस्लामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से रद्द किया गया है। 

 

फैसले को चुनौती देंगे उम्मीदवार

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, निर्वाचन अधिकारी ने एनए-53 के लिए अब्बासी और उनके वैकल्पिक उम्मीदवार सरदार महताब के नामांकन पत्र खारिज कर दिए। दोनों उम्मीदवार आवश्यकता के अनुसार हलफनामा दायर करने में नाकाम रहे थे। चुनाव अधिकारी के अनुसार, अब्बासी ने अपने दस्तावेजों के साथ टैक्स रिटर्न की जानकारी जमा नहीं की है। उम्मीदवारों ने इस मामले में बुधवार को चुनाव ट्रिब्यूनल में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। 

 

इमरान खान के नामांकन पत्र को भी पूरी जानकारी न होने के चलते खारिज कर दिया गया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नामांकन पत्र भी चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलूच ने इस महीने के शुरू में इमरान खान के नामांकन को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उन्होंने सीटा व्हाइट और उनकी बेटी टायरियन के मुद्दे पर अनुच्छेद 62 और 63 के तहत मानदंड पूरा नहीं किए।

 

 

इमरान खान ने हलफनामा ठीक से नहीं भरा  

हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान की उम्मीदवारी के खिलाफ बलूच की आपत्तियों को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने पीटीआई प्रमुख के कागजात को ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित अपूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधिकारी ने बताया कि खान ने हलफनामे में एक कॉलम नहीं भरा था, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य के रूप में उनके प्रदर्शन का वर्णन करना था।

 

पूर्व क्रिकेटर ने एनए-56 रावलपिंडी से एमएनए के रूप में कार्य किया है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ही किलोमीटर दूर बनिगाला में रहने के बावजूद अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी इसका दौरा नहीं किया था। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने हैं।

 

 

परवेज मुशर्रफ भी करेंगे अपील

रिटर्निग अफसर ने परवेज मुशर्रफ का नामांकन भी रद कर दिया है, उन्होंने 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए खैबर पख्तूनख्वा की चितराल सीट से नामांकन पेपर भरा था। मुशर्रफ 22 जून तक नामांकन रद होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा फैसला सुनाए जाने की आखिरी तारीख 27 जून है। पूर्व राष्ट्रपति ने कराची से भी पर्चा भरा है, जिसकी जांच के लिए चुनाव अधिकारी ने उन्हें तलब किया है। बता दें कि देशद्रोह के आरोप में घिरे मुशर्रफ को पेशावर हाई कोर्ट ने 2013 में आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। उनकी अपील पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नामांकन पत्र इस शर्त पर भरने की अनुमति दी थी कि वह 13 जून तक स्वदेश लौट आएंगे।

 

मुशर्रफ के कोर्ट में पेश नहीं होने पर रिटर्निग अफसर मुहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मंगलवार को मुशर्रफ का नामांकन रद कर दिया। 

Created On :   19 Jun 2018 5:56 PM GMT

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