1984 सिख विरोधी दंगा मामला: जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोपों पर बहस को लेकर सुनवाई टली

जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोपों पर बहस को लेकर सुनवाई टली
  • 1984 सिख विरोधी दंगा मामला
  • कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में बहस पर सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में बहस पर सुनवाई शुक्रवार को 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल शुक्रवार से सुनवाई शुरू करने वाले थे, लेकिन टाइटलर की प्रार्थना पर मामले को 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आरोपी की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा कि उन्हें मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नहीं मिली हैं।

इसके अलावा, उन्होंने अदालत से यह सत्यापित करने का आग्रह किया कि क्या दिल्ली पुलिस के साथ-साथ सीबीआई जांच का पूरा रिकॉर्ड अदालत तक पहुंच गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इसका सत्यापन कराएगी। इससे पहले, अतिरिक्त सत्र मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने कहा था कि टाइटलर के खिलाफ अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं और फाइल राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंप दी गई है। आनंद ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोप पत्र, अन्य बातों के अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 436 के तहत दायर किया गया है और ये अपराध विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है।

अदालत ने सीबीआई के लिए लोक अभियोजक अमित जिंदल को मामला सौंपने के संबंध में नोटिस जारी किया था, और टाइटलर को अगली सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर सत्र अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। यह मामला तब का है जब 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद हुई थी। उन्हें उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारी थी।

अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन लोगों की हत्या कर दी गई। जांच एजेंसी द्वारा टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   14 Oct 2023 2:51 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story