आदेश पर आदेश: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी विधायक रोहित पवार की फैक्ट्री बंद करने के एमपीसीबी के आदेश को किया खारिज 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी विधायक रोहित पवार की फैक्ट्री बंद करने के एमपीसीबी के आदेश को किया खारिज 
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश को किया रद्द कर
  • विधायक रोहित पवार द्वारा नियंत्रित फैक्ट्री को बंद करने का था निर्देश
  • एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते है रोहित पवार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार द्वारा नियंत्रित फैक्ट्री को बंद करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति नितिन इनामदार और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने एमपीसीबी को रोहित पवार द्वारा संचालित चीनी फैक्ट्री बारामती एग्रो लिमिटेड को 27 सितंबर के दिए गए नोटिस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

27-28 सितंबर की रात को दिए गए आदेश के तहत एमपीसीबी ने फैक्ट्री को 72 घंटों के भीतर डिस्टिलरी यूनिट के लिए अपनी विनिर्माण सुविधा बंद करने के लिए कहा। नोटिस को रोहित पवार ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी कि यह राजनीतिक दबाव बनाने के लिए जारी किया गया, क्योंकि वह शरद पवार गुट के हैं।

29 सितंबर को हाईकोर्ट ने एमपीसीबी को मामले की अगली सुनवाई तक अपने निर्देशों पर अमल नहीं करने का आदेश दिया था। वकील अक्षय शिंदे के माध्यम से दायर याचिका में बारामती एग्रो लिमिटेड, जिसने 2007-2008 में परिचालन शुरू किया था, ने कहा कि उसे 2022 में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, हालांकि हाल के निरीक्षण के दौरान एमपीसीबी ने कुछ कथित अनियमितताओं का पता लगाया और 15 साल पुरानी फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   20 Oct 2023 4:50 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story