दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को

दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को
  • शुक्रवार को होगी सुनवाई
  • सिसोदिया ने लगाई अंतरिम जमानत की अर्जी
  • 9 मार्च को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्‍ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्‍टाचार और धन शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ अंतरिम जमानत की अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी।

अदालत ने याचिका पर 14 जुलाई को नोटिस जारी कर वरिष्ठ आप नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः सीबीआई और ईडी की जांच के अधीन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से उनको उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वह जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   3 Aug 2023 4:21 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story