अब और समय नहीं ....: महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक हो स्थानीय निकाय चुनाव , शीर्ष कोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को दिया आदेश

महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक हो स्थानीय निकाय चुनाव , शीर्ष कोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को दिया आदेश
  • चुनावी आगे बढ़ाने को लेकर अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा
  • स्थानीय निकाय चुनावों में जिला परिषदों, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव शामिल
  • दो हफ्ते के अंदर मुख्य सचिव जरूरी कर्मचारियों की डीटेल पेश करें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक कराने के राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आखिरी मौका देते हुए समय सीमा दी है। टॉप कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा इसके बाद चुनावी आगे बढ़ाने को लेकर कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें स्थानीय निकाय चुनावों में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं के चुनाव शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दो हफ्ते के अंदर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को जरूरी कर्मचारियों की डीटेल पेश करने का निर्देश दिया। इसके बाद, चीफ सेक्रेटरी को अन्य विभागों के सचिवों से परामर्श करने के बाद, चार सप्ताह के भीतर जरूरी कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। अगर किसी अन्य मदद की जरूरत हो, तो 31 अक्टूबर, 2025 से पहले आवेदन दाखिल करना होगा। इसके बाद कोई भी अपील या प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।

आपको बता दें उच्चतम न्यायालय ने पहले की समय-सीमा का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य इलेक्शन कमीशन की विफलता पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की पिछले निर्देशों का समय पर पालन न करने की विफलता पर टिप्पणी की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग तय समय में निर्देशों का पालन करने में असफल रहा है। समय को लेकर टॉप कोर्ट ने राज्य इलेक्शन कमीशन से कहा अब और समय नहीं दिया जाएगा।

Created On :   16 Sept 2025 3:55 PM IST

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