तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: मद्रास HC ने एक्टर और TVK प्रमुख विजय के खिलाफ जांच की मांग वाली एक याचिका को किया खारिज

मद्रास HC ने एक्टर और TVK प्रमुख विजय के खिलाफ जांच की मांग वाली एक याचिका को किया खारिज
एक्टर और TVK प्रमुख विजय ने चुनावी हलफनामे में तलाक के लिए अपनी पत्नी को दी रकम को कर्ज बताया, याचिकाकर्ता ने कहा ये संदेह पैदा करती है।

डिजिटल डेस्क,चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने TVK प्रमुख विजय के खिलाफ जांच की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि विजय ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी, कि उन्होंने अपनी वाइफ को ₹12.60 करोड़ का कर्ज दिया था।

उच्च न्यायालय के सीजे एस. ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुलमुरुगन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसी तरह की राहत की मांग वाली एक समान याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है, और इसलिए इस केस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसी को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

पिटीशन कर्ता ने आगे तर्क दिया कि चुनावी हलफनामे में संपत्ति का विवरण देना केवल एक औपचारिकता नहीं है, और तथ्यों को छिपाना चुनावी प्रक्रिया के साथ धोखा करने जैसा होगा। याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन में ये भी आरोप लगाया है कि एक निजी शैक्षणिक ट्रस्ट को दिए गए ₹20 करोड़ के संबंध में हलफनामे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

हाईकोर्ट का आदेश पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता वेंकटेश द्वारा दायर किए एक मामले में पारित हुआ है। वेंकटेश ने अपनी पिटीशन में,कहा कि संगीता विजय ने विजय से तलाक के लिए अर्जी दी थी, और इसलिए चुनावी नामांकन पत्रों में ₹12.60 करोड़ का अपनी मिसेज को कर्ज देने की घोषणा संदेह पैदा करती है।

Created On :   27 April 2026 3:27 PM IST

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