दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला : ईडी ने वाईएसआरसीपी लोकसभा सांसद के परिसरों की तलाशी ली
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के सिलसिले में एक ताजा घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम शुक्रवार को वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के परिसर में पहुंची।आंध्र प्रदेश के ओंगोल लोकसभा क्षेत्र से सांसद रेड्डी से आईएएनएस के बार-बार प्रयास के बावजूद संपर्क नहीं हो सका।ईडी शुक्रवार सुबह से पूरे भारत में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए ईडी की एक टीम भी तिहाड़ जेल में थी।सूत्रों के मुताबिक, ईडी बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और तमिलनाडु के नेल्लोर में छापेमारी कर रही है।ईडी की कार्रवाई आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर है। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है।
सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का जालसाजी) के तहत दर्ज की गई थी। सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी मर्जी के मुताबिक विस्तार दिया गया और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर पॉलिसी नियम बनाए गए।इसने यह भी कहा कि सिसोदिया और कुछ शराब कारोबारी शराब लाइसेंसधारियों से वसूले गए अनुचित आर्थिक लाभ को लोक सेवकों को प्रबंधित करने और बदलने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।
आईएएनएस द्वारा एक्सेस की गई एफआईआर के अनुसार, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), आनंद तिवारी, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी), और पंकज भटनागर, सहायक आयुक्त (आबकारी) ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ देने के इरादे से संबंधित की सिफारिश करने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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Created On :   16 Sept 2022 3:30 PM IST