चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को चाइबासा केस में मिली जमानत, फिलहाल जेल से नहीं होंगे रिहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें जमानत दे दी है।
Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav granted bail by Jharkhand High Court, in the Chaibasa Treasury case related to fodder scam.
— ANI (@ANI) October 9, 2020
However, he will remain in jail since the Dumka treasury case is still pending. pic.twitter.com/RDk0eKS78F
हालांकि एक अन्य मामले में बेल नहीं मिलने के कारण फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। बता दें कि लालू ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, लेकिन अभी दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई बाकी है।
लगाई थी अर्जी
बता दें कि चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी। जिसके बाद पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी है। इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी। इस केस में उन्हें आज जमानत मिल गई है।
ऐसे हो सकते हैं रिहा
मालूम हो कि इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग-अलग चल रही है। जब तक संबंधित अदालत सभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं दे देती, तब तक सजा अलग-अलग ही चलेंगी। इसका सीधा मतलब यह कि सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत मिल सकती है।
Created On :   9 Oct 2020 12:25 PM IST