राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को विधानसभा सत्र बुलाया
- संवैधानिक अनुपालन के लिए फाइल भेजना एकमात्र विकल्प
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक असामान्य घटनाक्रम के तहत विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार, सात मार्च को तड़के दो बजे बुलाया। हालांकि, राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विधानसभा सत्र को विषम समय में बुलाने के कैबिनेट के फैसले को ही स्वीकार किया है।
धनखड़ ने ट्वीट किया, डब्ल्यूबीएलए का सत्र बुलाना संविधान के अनुच्छेद 174 (1) को लागू करते हुए और कैबिनेट के फैसले को स्वीकार करते हुए विधानसभा का सत्र 7 मार्च, 2022 को तड़के 2 बजे बुलाया गया है, मध्यरात्रि के बाद 2 बजे विधानसभा की बैठक असामान्य है, लेकिन यह कैबिनेट का फैसला है। उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाने का अपना आदेश भी साझा किया।
राज्यपाल ने कहा कि उन्हें विधानसभा सत्र का समय अजीब लगा और उन्होंने मुख्य सचिव से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उनसे मिलने का आग्रह किया। धनखड़ ने एक और ट्वीट में लिखा, सत्र का समय मध्यरात्रि के बाद रखे जाने को कुछ अजीब पाते हुए मुख्य सचिव को आज दोपहर से पहले तत्काल परामर्श के लिए बुलाकर एक आउटरीच प्रयास किया गया। सामान्य अनुपालन विफल रहा। इस मुद्दे को कैबिनेट के निर्णय को स्वीकार करके निर्धारित किया गया।
धनखड़ ने बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, राज्यपाल ने अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के कारण राज्य विधायिका को बुलाने के मुद्दे को प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण और अनुचित तरीके से संभालने पर अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य सचिव, जो कैबिनेट सचिव हैं, नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। इससे पहले, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 7 मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि यह प्रस्ताव संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, माननीय सीएम ममता बनर्जी की 7 मार्च को विधानसभा बुलाने की सिफारिश को संवैधानिक अनुपालन के लिए वापस करना पड़ा, क्योंकि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत कार्य-व्यापार के नियमों के अनुपालन के बाद कैबिनेट द्वारा की गई सिफारिश पर विधानसभा को बुलाया। धनखड़ ने एक पत्र भी संलग्न किया था जो उन्होंने सरकार को लिखा था, क्योंकि उन्होंने फाइल वापस भेज दी थी। उन्होंने कहा, संवैधानिक अनुपालन के लिए फाइल भेजना एकमात्र विकल्प था।
(आईएएनएस)
Created On :   24 Feb 2022 6:30 PM IST