गुमनाम शिकायतों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी

Guidelines issued to deal with anonymous complaints
गुमनाम शिकायतों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी
सीवीसी गुमनाम शिकायतों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने गुरुवार को गुमनाम शिकायतों से निपटने के संबंध में दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया। सीवीसी ने अपने नए परिपत्र (सर्कुलर) में कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी या अधिकारी के खिलाफ प्राप्त गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जिसमें शिकायतकर्ता का नाम और पता दोनों नहीं है।

कहा गया है कि भले ही उन शिकायतों में नाम और पता है। लेकिन सत्यापित नहीं है और शिकायतकर्ता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब नहीं देता है। अनुस्मारक जारी होने के 15 दिनों के अंतराल के बाद भी तब जैसा कि सर्कुलर में कहा गया है, शिकायतों को छद्म नाम कहा जा सकता है। शिकायत की पहचान के सत्यापन के बिना अस्पष्ट आरोपों वाली शिकायतें दर्ज की जानी चाहिए।

सर्कुलर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने विधिवत हस्ताक्षर किए। सीवीसी सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए एक सरकारी निकाय 1964 में बनाया गया था। साल 2003 में संसद ने सीवीसी को वैधानिक दर्जा देने के लिए एक कानून बनाया। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   28 Oct 2021 6:30 PM GMT

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