मस्जिद प्रबंधन ने विहिप की याचिका रद्द करने की मांग की

Masjid management demands cancellation of VHPs petition
मस्जिद प्रबंधन ने विहिप की याचिका रद्द करने की मांग की
मलाली मस्जिद विवाद मस्जिद प्रबंधन ने विहिप की याचिका रद्द करने की मांग की

डिजिटल डेस्क, उडुपी। दक्षिण कन्नड़ जिले में मलाली मस्जिद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। मस्जिद प्रबंधन ने मंगलवार को स्थानीय अदालत में विहिप की मांग को खारिज करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंगलुरु के पास मलाली शहर में जुमा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। इसे चुनौती देते हुए असैद अब्दुल्लाहील मदनी मस्जिद प्रशासनिक समिति के प्रबंधन ने याचिका दायर की।

तीसरा अतिरिक्त सिविल कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। अदालत इस पर फैसला ले सकती है कि वहां सर्वेक्षण का आदेश दिया जाए या नहीं।इस बीच, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को कहा कि देश में ऐतिहासिक भूलों को सुधारा जाना चाहिए।

दक्षिण कन्नड़ जिले में मलाली मस्जिद विवाद पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस संबंध में घटनाक्रम पर गौर कर रहा है।उन्होंने कहा, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन सी इमारतें हिंदुओं की हैं। अगर सभी इस संबंध में सोचते हैं, तो सभी एक साथ रह सकते हैं।

उन्होंने कहा, हमारे बड़ों के समय में गलतियां हुई हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को तथ्यों का पता लगाना चाहिए और इस बात का मार्गदर्शन करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है।मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर की संरचना 21 अप्रैल को मिली थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। विवाद के बाद कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन को काम बंद करने का आदेश दिया था।

 

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Created On :   31 May 2022 10:31 AM GMT

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