मीडिया को सीसीटीवी क्लिप प्रसारित करने से रोकने के निर्देश की मांग को लेकर अदालत का रुख किया

Satyendar Jain moves court seeking direction to stop media from airing CCTV clip
मीडिया को सीसीटीवी क्लिप प्रसारित करने से रोकने के निर्देश की मांग को लेकर अदालत का रुख किया
सत्येंद्र जैन मीडिया को सीसीटीवी क्लिप प्रसारित करने से रोकने के निर्देश की मांग को लेकर अदालत का रुख किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ उन्हें बुनियादी फूड आइटम्स उपलब्ध नहीं कराने और मीडिया को उनके जेल सेल के अंदर से वीडियो फुटेज प्रसारित करने से रोकने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को बताया कि मंगलवार को मामले की सुनवाई के बावजूद बुधवार सुबह और फुटेज लीक हो गए।

उन्होंने कहा कि हर दिन वीडियो फुटेज लीक हो रहे हैं। हालांकि, विशेष जज के मुताबिक जैन की ओर से इस मुद्दे को लेकर कोई अर्जी नहीं दी गई थी। नतीजतन, मीडिया को प्रतिबंधित करने और लीक कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए एक आवेदन दायर किया गया।

इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि जैन अभी भी एक अंडरट्रायल कैदी हैं और दोषी नहीं हैं, याचिका में कहा गया है कि उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है और उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं को त्यागने या त्यागने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उनकी बुनियादी चिकित्सा आवश्यकताओं से वंचित किया जा सकता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से जेल अधिकारियों ने उन्हें कच्चे फल, सब्जियां और सूखे मेवे परोसना बंद कर दिया है, जो उनके डॉक्टरों द्वारा बताए गए हैं।

जेल अधिकारियों के विस्तृत जवाब दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी।

मंगलवार को मेहरा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर जैन की जेल सेल के अंदर से मीडिया को फुटेज लीक करने का आरोप लगाते हुए जैन के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।

अदालत 28 नवंबर को ईडी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई जारी रखने पर सहमत हुई थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   23 Nov 2022 1:31 PM GMT

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