सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर कॉलेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर में कॉलेज के पुस्तकालय में एक विवादित किताब रखने के मामले में कॉलेज प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। सामूहिक हिंसा एवं दाण्डिक न्याय पद्धति नामक पुस्तक को राजकीय नवीन लॉ कॉलेज के पुस्तकालय में रखा गया था, जिसके बाद विवाद हुआ था।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा: अगले आदेश लंबित होने तक, प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने मध्य प्रदेश सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया।
इस महीने की शुरूआत में, कॉलेज के एक एलएलएम छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेता लकी आदिवाल (28) ने विवादास्पद पुस्तक के लेखक, इसके प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन, रहमान और प्रोफेसर मिर्जा मोजीज बेग के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। यह दावा किया गया है कि कानून के छात्रों को पढ़ाई जा रही किताब में हिंदू समुदाय और आरएसएस के खिलाफ सामग्री है।राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
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Created On :   16 Dec 2022 10:30 PM IST