सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम रमन सिंह, संबित पात्रा के खिलाफ याचिका खारिज की

Toolkit controversy: Supreme Court dismisses petition against former CM Raman Singh, Sambit Patra
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम रमन सिंह, संबित पात्रा के खिलाफ याचिका खारिज की
टूलकिट विवाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम रमन सिंह, संबित पात्रा के खिलाफ याचिका खारिज की
हाईलाइट
  • टूलकिट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम रमन सिंह
  • संबित पात्रा के खिलाफ याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित कांग्रेस टूलकिट विवाद के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट के लिए जांच पर रोक के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय को मामले में तेजी से फैसला करने दें। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, योग्यता के आधार पर मामले को तय करने के रास्ते में टिप्पणियों को न आने दें। अपील खारिज कर दी गई।

इस साल जून में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिंह और पात्रा को अंतरिम राहत देते हुए दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे। उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि प्राथमिकी में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक शांति या शांति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है और यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। उच्च न्यायालय ने कहा, मामले के तथ्यों और प्राथमिकी को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया का कोई मामला नहीं बनता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में दुर्भावना या राजनीतिक द्वेष के साथ स्पष्ट रूप से भाग लिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी से उत्पन्न जांच पर रोक लगाकर सिंह द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत को गलती से मंजूर कर लिया। राज्य सरकार ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द करने की मांग की कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए।

 

(आईएएनएस)

Created On :   22 Sep 2021 10:31 AM GMT

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