टीआरएस विधायक खरीद फरोख्त मामला: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

TRS MLA horse-trading case: Hearing in the Supreme Court on Monday on the petition challenging the arrest
टीआरएस विधायक खरीद फरोख्त मामला: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली टीआरएस विधायक खरीद फरोख्त मामला: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायकों को कथित तौर पर खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने के आरोप में तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की याचिका पर सोमवार को विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

जस्टिस बी.आर. गवई और बी.वी. नागरत्ना ने निचली अदालत से कहा कि इस बीच गुण-दोष (अच्छी और बुरी बातें) के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करें, इस मामले में आगे की सुनवाई 7 नवंबर को होनी है। आरोपियों ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।

29 अक्टूबर को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था और तीनों आरोपियों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। ट्रायल कोर्ट ने रिमांड के लिए पुलिस के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, यह देखते हुए कि तीन आरोपियों की हिरासत अर्नेश कुमार मामले में दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत नोटिस नहीं दिया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने टीआरएस नेता पायलट रोहित रेड्डी से संपर्क किया ताकि टीआरएस विधायकों को भाजपा में शामिल किया जा सके। रेड्डी की शिकायत पर साइबराबाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया था। उसने कहा कि पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। तीनों आरोपी- रामचंद्र भारती, कोरे नंदू कुमार और सिम्हायाजी स्वामी पर आईपीसी की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

(आईएएनएस)

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Created On :   4 Nov 2022 11:30 PM IST

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