SC का बड़ा फैसला: सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट का समन किया रद्द

सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट का समन किया रद्द
राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़ी टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद आया। सरकार ने अदालत को बताया कि मामले में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति का कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और निचली अदालत के आदेशों को रद्द कर दिया। यह मामला साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने समन किया रद्द

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। कोर्ट के सामने यूपी सरकार का हलफनामा रखा गया। इसमें कहा गया कि मुकदमा चलाने की जरूरी अनुमति से जुड़ा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पीठ ने कहा कि जब अनुमति का कोई रिकॉर्ड ही सामने नहीं आया तो निचली अदालत की कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। इसके बाद कोर्ट ने मानहानि की शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश भी रद्द कर दिए।

पहले कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई थी फटकार

इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक बयान देते समय जिम्मेदारी बरतने की बात कही थी। हालांकि, उसी दौरान राहुल गांधी को राहत भी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी थी। अब यूपी सरकार की ओर से अनुमति का रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद मामला ही खत्म कर दिया गया है।

2022 की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद 17 नवंबर 2022 की एक जनसभा से शुरू हुआ था। राहुल गांधी उस समय महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने सावरकर का जानबूझकर अपमान किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बाद में निचली अदालत के समन और अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Created On :   14 Aug 2026 1:21 PM IST

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