MP News: हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत को राहत, कांग्रेस नेता नीरज शर्मा की याचिका खारिज

हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत को राहत, कांग्रेस नेता नीरज शर्मा की याचिका  खारिज
मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने से संबंधित मामले में कांग्रेस ने लगाई थी याचिका, मंत्री ने कहा मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, उच्च न्यायालय ने मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने से संबंधित कांग्रेस नेता नीरज शर्मा की याचिका खारिज की। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया एवं जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने फैसला दिया।

आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा एवं कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा द्वारा मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा चुनावी हलफनामे में संपत्तियों को छिपाने के आरोप लगाए थे, हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। दोनों याचिकाओं में एक सामान आरोप लगाये गये थे।

कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा द्वारा प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने कोई बहस नहीं की, याचिका की पोषणीयता (Maintain ability') पर बहस के लिये 4 अगस्त का दिया गया समय ।

हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत याचिका में मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के परिवार से संबंधित शिक्षा समिति की संपत्तियों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत केवल प्रत्याशी एवं उसके आश्रितों की संपत्ति की जानकारी देने का है प्रावधान।

मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के वकील विवेक रंजन पाण्डेय ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने मंत्री की छवि को धूमिल करने के लिये असत्य एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर दो याचिकाऐं प्रस्तुत की थीं जबकि मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में अपनी एवं आश्रित पत्नी की संपत्तियों की पूरी जानकारी दी गई थी और कोई भी जानकारी छिपायी नहीं गई थी ।

वकील पाण्डेय ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा द्वारा प्रस्तुत याचिका को हाईकोर्ट ने दिनांक 29 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया गया है तथा सुरखी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले राजकुमार धनोरा की याचिका पर उनके वकील द्वारा बहस हेतु समय लिये जाने पर आगामी 4 अगस्त को उक्त याचिका की मेनटेनेबिलिटी पर बहस हेतु सुनवाई नियत की गई है। उन्होनें यह भी बताया कि याचिकाकर्ता नीरज शर्मा एवं राजकुमार धनोरा द्वारा दोनों याचिकाऐं निर्वाचन संबंधी कानूनों से विपरीत विधानसभा चुनाव से लगभग 2 वर्ष बाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इन याचिका को खारिज किये जाने का निवेदन उच्च न्यायालय से किया गया है।

इस पूरे मामले को लेकर मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि ‘मेरे द्वारा अब तक विधानसभा के 7 चुनाव लड़े जा चुके है कभी भी कोई जानकारी छिपायी नहीं गई है तथा कभी भी कोई इलेक्शन पिटीशन मेरे विरूद्ध प्रस्तुत नहीं हुई है केवल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिये भ्रामक व असत्य तथ्यों के आधार पर मेरी छवि को धूमिल करने के लिये रिट याचिकाऐं प्रस्तुत की गई थीं जो कि सामान आधारों पर थीं व उसमें से एक याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है तथा दूसरी याचिका पर सुनवाई किया जाना शेष है, मुझे न्याय पालिका पर पूरा विश्वास है।

Created On :   1 Aug 2026 3:27 PM IST

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