पश्चिम बंगाल: TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को जाली हस्ताक्षर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत, आज शाम 6 बजे CID ऑफिस में होना होगा पेश

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को जाली हस्ताक्षर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत, आज शाम 6 बजे CID ऑफिस में होना होगा पेश
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि अभिषेक को CID के समन पर पेश होना होगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पश्चिम बंगाल में TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के मामले में कुछ समय के लिए राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी अगले तीन हफ्तों तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ी, तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज शाम 6 बजे CID ऑफिस में पेश होने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि अभिषेक को CID के समन पर पेश होना होगा।

टीएमसी की बंगाल चुनाव में करारी हार और पार्टी में मची भगदड़ के बीच में फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से गुरुवार को अंतरिम राहत प्रदान की। जस्टिस कौशिक चंदा ने तीन सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण देते हुए निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

यह विवाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उनके कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई एक बैठक से जुड़ा है, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा की गई थी, आरोप है कि इस संबंध में तैयार किए गए दस्तावेजों पर कई विधायकों के हस्ताक्षर उनकी गैर मौजूदगी में कर दिए गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद हुआ।

Created On :   11 Jun 2026 1:50 PM IST

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