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#KeralaElephantMurder: रोहित ने कहा, किसी भी जानवर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए

हाईलाइट
- केरल के मुद्दे पर बोले रोहित, हम जंगली हैं, क्या हम सीख नहीं रहे हैं?
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि केरल में गर्भवती हथनी की मौत के बारे में सुनकर वे काफी दुखी हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसी भी जानवर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रोहित ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, हम जंगली हैं, क्या हम सीख नहीं रहे हैं? केरल में जो उस हथनी के साथ हुआ वो दिल दुखाने वाला है। किसी भी जानवर के साथ इस तरह की वहशत नहीं की जाना चाहिए।
We are savages. Are we not learning ? To hear what happened to the elephant in Kerala was heartbreaking. No animal deserves to be treated with cruelty.
— Rohit Sharma (@ImRo45) June 4, 2020
27 मई को केरल के मल्लपुराम में 15 साल की गर्भवती हथनी एक बेहद गैरमानवीय घटना की शिकार हो गई। किसी इंसान ने उस हथनी को पटाखों से भरा अनानास दे दिया जो उसके मुंह में फट गया। इससे उसके मुंह और जीभ में गंभीर चोटों आईं। बाद में तीन दिन तक नदी में खड़े-खड़े उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कई खिलाड़ियों- विराट कोहली, सायना नेहवाल, सुनील छेत्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।