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IPL में खेलने वाले न्यूजीलैंड और विंडीज के खिलाड़ियों का दूसरा कोविड टेस्ट क्लीयर

हाईलाइट
- आईपीएल में खेलने वाले न्यूजीलैंड और विंडीज के खिलाड़ियों का दूसरा कोविड टेस्ट क्लीयर
डिजिटल डेस्क, क्राइस्टचर्च। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में हिस्सा लेकर लौटे न्यूजीलैंड के 10 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के अलावा वेस्टइंडीज के 10 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ का गुरुवार को कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, न्यूजीलैंड के 10 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ, वेस्टइंडीज के 10 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ का दूसरा कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है। यह सभी इस समय आइसोलेशन में हैं।
यह टेस्ट खासकर उन लोगों के लिए किया गया था जो हाल ही में यूएई में आईपीएल खेलकर लौटे हैं। 26 नवंबर को अंतिम कोविड-19 टेस्ट किए जाने के बाद यह खिलाड़ी अपनी टीम के साथ जुड़ सकेंगे। बयान में कहा गया है, दोनों ग्रुपों का अंतिम टेस्ट 26 नवंबर को किया जाएगा। अगर परिणाम इजाजत देते हैं तो खिलाड़ी आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें तीन मैचों की टी-20 और दे मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।