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बीसीसीआई प्रमुख की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी चुनौती : गांगुली

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का अगला अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गांगुली का मानना है कि क्रिकेट जगत के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी।
रविवार को हुई बैठक में बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष पद के लिए गांगुली के नाम पर मुहर लगा दी गई।
इंडिया टुडे ने गांगुली के हवाले से बताया, नियुक्ति से मैं खुश हूं क्योंकि यह वह समय है जब बीसीसीआई की छवि खराब हुई है और यह मेरे लिए कुछ करने का अच्छा मौका है। आप चाहे निर्विरोध चुने गए हों या नहीं, लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि यह क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। क्रिकेट के क्षेत्र में भारत एक शक्तिशाली देश है और यह एक बड़ी चुनौती होगी।
इसके अलावा पूर्व भारतीय बल्लेबाज बृजेश पटेल आईपीएल के अगले चेयरमैन होंगे। इस पद का प्रस्ताव पहले गांगुली को दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह पद संभालने से मना कर दिया।
47 वर्षीय गांगुली का कार्यकाल एक साल से भी कम समय के लिए ही होगा क्योंकि नए नियमों के मुताबिक, अगले साल जुलाई के बाद वह कूलिंग ऑफ पीरियड में चले जाएंगे। वह फिलहाल बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं।
बीसीसीआई के नए नियमों के अनुसार, एक प्रशासक लगातार केवल छह साल तक ही अपनी सेवाएं दे सकता है।
गांगुली ने कहा, यह नियम है, इसलिए हमें इसका पालन करना होगा। मेरी पहली प्राथमिकता प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों पर ध्यान देने की होगी। क्रिकेटरों के वित्तीय हित का ध्यान रखने के लिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।