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टी-20 के लिए अलग बल्लेबाजी कोच रख सकती हैं टीमें : गंभीर

हाईलाइट
- टी-20 के लिए अलग बल्लेबाजी कोच रख सकती हैं टीमें : गंभीर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि एक सफल कोच होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत सारा अनुभव हो। गंभीर ने कहा कि जब चयनकर्ताओं की बात आती है तो अनुभव की जरूरत होती है, कोच के लिए नहीं।
गंभीर ने स्टार स्पोर्टस के शो पर कहा, सफल कोच के लिए जरूरी नहीं है कि उसने काफी सारी क्रिकेट खेली हो। यह चयनकर्ता के लिए हो सकता है लेकिन कोच के लिए नहीं। उन्होंने कहा, यह किसी तौर पर सही नहीं है कि जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली हो या ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली हो वो सफल कोच नहीं बन सकता।
भारत की टी-20 विश्व कप जीत का हिस्सा रहे गंभीर ने कहा कि खेल के सबसे छोटे प्रारूप में टीम अलग बल्लेबाजी कोच रख सकती हैं। बाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, आप टी-20 के लिए अलग बल्लेबाजी कोच रख सकते हो, सिर्फ उस प्रारूप के लिए।
खिलाड़ी से नेता बने गंभीर ने कहा कि कोच का काम होता है कि वह खिलाड़ी के दिमाग को खाली रखे और बल्लेबाज को साफ सोच रखने में मदद करे। गंभीर ने कहा, टी-20 प्रारूप में कोच जो करता है वो खिलाड़ी के दिमाग को खाली कर देता है और आपके दिमाग में गोल और वो शॉट्स भर देता है जो आपको खेलना है।
उन्होंने कहा, कोई आपको बता नहीं सकता कि लैप शॉट कैसे मारते हैं या रिवर्स लैप श़ॉट कैसे मारते हैं। कोई कोच ऐसा नहीं करता। अगर कोई खिलाड़ी के साथ ऐसा करता है तो वो खिलाड़ी को फायदा पहुंचाने के बजाए उसका नुकसान कर रहा है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।