उत्तराखंड: बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, पूरे देश की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी

बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, पूरे देश की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी
  • मामले की जांच और ट्रायल के बाद फैसले की बारी
  • अंकिता के पिता वीरेन्द्र सिंह भंडारी की फैसले को लेकर भावुक अपील
  • VIP संरक्षण, सिस्टम की ढिलाई और 2 साल के इंतजार के बाद आज कोर्ट सुनाएगी फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज 30 मई को इस सनसनीखेज मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें दो साल पुराने इस हत्याकांड मामले में उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की निगाहें है। पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हैं। आपको बता दें ये केस न केवल उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है, बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा, सियासी संरक्षण और न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गहरी बहस भी छेड़ चुका है। जनता की एक ही मांग है, आरोपियों को मृत्युदंड से कम सजा ना मिले। अब सबकी निगाहें शुक्रवार को आने वाले अदालती फैसले पर हैं।

सुबह 10:30 बजे से न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। सुरक्षा को देखते हुए एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति है। अंकिता के पिता वीरेन्द्र सिंह भंडारी ने फैसले को लेकर भावुक अपील करते हुए कहा है कि मेरे जीते जी मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी मिले।

इस जघन्य हत्या के तीनों आरोपी- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलकित आर्य वंतारा रिज़ॉर्ट का मालिक था। पुलकित आर्य पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। वहीं, अन्य दोनों आरोपियों पर भी हत्या और अनैतिक कार्यों में सहयोग के आरोप लगे हैं।

19 वर्षीया अंकिता भंडारी18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी तरीके से लापता हुई थीं। वह ऋषिकेश के निकट वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने 2022 में अपने दो अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रिजॉर्ट में एक ‘वीआईपी’ गेस्ट को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से अंकिता ने मना कर दिया था इसी के चलते अंकिता की हत्या कर दी गई थी। उसका शव एक नहर से बरामद हुआ, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया। गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इसमें कुल 97 गवाह नामित किए गए थे, जिनमें से अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया।

Created On :   30 May 2025 9:17 AM IST

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