New Delhi News: सिओलिम संपत्ति पर तोड़फोड़ मामले में एनजीटी ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

सिओलिम संपत्ति पर तोड़फोड़ मामले में एनजीटी ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
  • विवादित संरचना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
  • सिओलिम संपत्ति पर तोड़फोड़ मामले में एनजीटी ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

New Delhi News. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सिओलिम, बारदेज़ (गोवा) स्थित विवादित संरचना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह अपील जो फर्नांडिस द्वारा गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) के 19 नवंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें सिओलिम गांव के सर्वे नंबर 119/1 में स्थित संरचना को हटाने का निर्देश दिया गया था।

अपीलकर्ता ने अधिकरण की पश्चिमी क्षेत्र पीठ के समक्ष बताया कि वह सर्वे नंबर 119/1 का मालिक नहीं है, बल्कि उसकी संपत्ति सर्वे नंबर 119/11 में स्थित है। उन्होंने कहा कि उक्त संरचना वर्ष 1991 से पहले से मौजूद है और सर्वे नंबर की त्रुटि के कारण गलत तरीके से उनके ढांचे पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान जीसीजेडएमए के वकील ने मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।

मामले में संरचना के ध्वस्तीकरण और सर्वे नंबर में कथित विसंगति को देखते हुए अधिकरण ने जीसीजेडएमए को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक विवादित संरचना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। अधिकरण ने जीसीजेडएमए और अन्य प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को एनजीटी, पुणे पीठ के समक्ष होगी।

Created On :   13 March 2026 6:46 PM IST

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