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MP News: एमएसएमई की ब्याज और पूंजी अनुदान सहित 6 सेवा अब गारंटी के तहत नहीं मिलेगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र एमएसएमई विभाग के अंतर्गत पिछले नौ साल से दी जा रही छह सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे से बाहर कर दिया है तथा अब ये सेवायें नागरिकों को लोक सेवा गारंटी के तहत नहीं दी जायेंगी। डी-नोटिफाई की गई ये छह सेवाएं हैं : एक, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत टर्मलोन पर ब्याज अनुदान सहायता की स्वीकृति जिसमें आवेदन (संबंधित वित्तीय संस्था का निर्धारित प्रपत्र में क्लेम फॉर्म) की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति एवं जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना शामिल है।
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दो, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत पूंजी अनुदान सहायता की स्वीकृति जिसमें आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति एवं जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना शामिल है। तीन, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जिसमें आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति एवं जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना सम्मिलित है।
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चार, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत प्रवेश कर छूट की स्वीकृति जिसमें आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति एवं जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना शामिल है। पांच, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना। छह, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना एवं पूर्ण आवेदन को सक्षम समिति से निर्णीत कराना शामिल है।
Created On :   22 Sept 2026 11:40 PM IST












