नागपुर : 1 माह के शिशु के हत्यारे को उम्रकैद

नागपुर : 1 माह के शिशु के हत्यारे को उम्रकैद
नवजात शिशु पर धारदार हथियार से किया था वार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अपनी साली के 1 माह के शिशु की धारदार हथियार से हत्या करने वाले व्यक्ति को नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उम्रकैद और 5 हजार रुपए की सजा सुनाई है। दोषी गणेश गोविंद बोरकर (40), निवासी कुही है। न्यायाधीश एस.ए.एस.एम. अली ने यह फैसला दिया है। यह घटना पारशिवनी थाना क्षेत्र की है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी एड. पंकज तपासे ने पक्ष रखते हुए 9 गवाहों की पड़ताल की।

काफी गुस्से में था

फरियादी रूपाली पांडे के अनुसार उसने 16 जुलाई 2017 को नागपुर के मेयो अस्पताल में एक शिशु को जन्म दिया। इसके बाद वह बखारी स्थित अपने मायके आ गई। मायके में बड़ी बहन भी रह रही थी। वह अपने पति गणेश बोरकर से झगड़ कर मायके आई थी। 17 अगस्त 2017 की दोपहर को रूपाली अपने बच्चे के साथ घर में अकेली थी। गणेश बोरकर ने घर का दरवाजा खटखटाया। रूपाली ने दरवाजा खोला, तो गणेश काफी गुस्से में था और अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगा। इसके बाद आरोपी ने रूपाली को अपना रूमाल धोने को कहा। रूपाली रूमाल धोने घर के बाहर गई। जब लौटी, तो देखा की आरोपी उसके नवजात शिशु पर धारदार हथियार से वार कर रहा है। रूपाली को देखते ही वह घटनास्थल से भाग गया। रूपाली ने शोर मचाया, तो आस-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे को अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। रूपाली की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि, पत्नी के वापस नहीं लौटने से आरोपी नाराज था, इसी कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला दिया है।

Created On :   23 May 2023 2:37 PM IST

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