धोखाधड़ी की शिकार होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को हाईकोर्ट से राहत

धोखाधड़ी की शिकार होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को हाईकोर्ट से राहत
आरोपी को जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट से 9 लाख 28 हजार रुपए की धोखाधड़ी की शिकार हुई होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी तुषार बालकृष्ण गांगन को जालसाजी की पूरी रकम चुकाने के बाद जमानत दे दी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उसे कंपनी के पैसे देने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति राजेश एस.पाटील की अवकाशकालीन एकल खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को आरोपी तुषार गांगन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील उज्वल अंगद सुर्वे ने हाईकोर्ट को बताया कि वह कंपनी को धोखाधड़ी की रकम लौटाने के लिए तैयार है। उन्होंने चार लाख रुपए का चेक कंपनी के वकील मुतहर खान और मोइनुद्दीन चौधरी को सौंपा। कंपनी के वकीलों की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी तुषार गांगन को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

7 मई को हाईकोर्ट में जब आरोपी गांगन की जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई थी, तो कंपनी के वकील मुतहर खान ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी गांगन ने कांदिवली (पूर्व) के समता नगर की एक सोसायटी की इमारत पर होर्डिंग लगाने की अनुमति देने के लिए कंपनी को फर्जी सहमति पत्र दिया। इसके लिए कंपनी से उसने 9 लाख 28 हजार रुपए लिये। जब कंपनी होर्डिंग लगाने गई, तो उसे पता चला कि सोसायटी ने होर्डिंग लगाने की कोई अनुमति नहीं दी है। इसके बाद कंपनी ने पिछले साल 6 अक्टूबर को समता नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी तुषार गांगन को गिरफ्तार किया। सेशन कोर्ट से जब उसे जमानत नहीं मिली, तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उसे धोखाधड़ी की रकम कंपनी को लौटाने का आदेश दिया।

Created On :   11 May 2023 7:29 PM IST

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