UNLOCK-4: गृहमंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, शुरू होगी मेट्रो सेवा, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन्स जारी कर दी है। ये गाइडलाइन्स 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। वहीं, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।
अनलॉक-4 के दौरान इन नियमों को करना होगा पालन...
- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
- 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी।
- सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई। वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
- सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है।
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही रहेगी। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा।
- गाइडलाइन्स में वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी गई है।
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।
- राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगी। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।
- नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में स्किल या इंटरप्रिन्योरशिप ट्रेनिंग की इजाजत होगी।
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप (आईआईई) और ट्रेनिंग प्रोवाइर्स को भी मंजूरी दी गई।
- रिसर्च स्कॉलर के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम के ऐसे पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स (जिन्हें लैब या एक्पेरिमेंट वर्क की जरूरत है) को प्रदेश या यूटी में कोरोना की स्थिति का आंकलन करते हुए MHA की सलाह के बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन (DHE) से इजाजत मिल सकेगी।
22 मार्च से ही बंद है दिल्ली मेट्रो
गौरतलब है कि 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो मेट्रो सेवाएं ठप पड़ी हैं। इससे दिल्ली मेट्रो रेल निगम को रोजाना का नुकसान तो हो ही रहा है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सात सिंबर से मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों को आवाजाही में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Created On :   29 Aug 2020 8:05 PM IST