मध्यप्रदेश: मप्र में नया मां शारदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र में वन विभाग द्वारा नया मां शारदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी की गई है तथा इसका प्रस्ताव वन मुख्यालय भोपाल की वन्यप्राणी शाखा को भेज दिया गया है।
यह भी पढ़े -'कर्नाटक की जनता की ओर से दिया...' सीएम सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के बयान का किया पलटवार
प्रस्ताव में कहा गया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा पन्ना लैण्डस्केप मप्र एवं उप्र राज्य के लिए इंट्रीगे्रटेड लैण्डस्केप मैनेजमेंट प्लान 2022-23 से 2032-33 तैयार किया गया है, जिसका भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस इंट्रीगे्रटेड लैण्डस्केप मैनेजमेंट प्लान में पन्ना जिले के दक्षिण पन्ना सामान्य वनमण्डल के कल्दा परिक्षेत्र का सम्पूर्ण भाग एवं सलेहा परिक्षेत्र के सलेहा पर्वतमाला के कुछ हिस्सा, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं पन्ना टाइगर रिजर्व को जोडऩे वाला क्षेत्र है, वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से अत्यंत उपुयक्त है, जिसे कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में अधिसूचित किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र से सतना वनमण्डल के वन्यप्राणियों के संरक्षण भी होगा तथा इस क्षेत्र को समुदाय आधारित पर्यटन या पर्यटन के साथ संबंध को सक्षम करने के लिए मैहर शारदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाये। इस नये कंजर्वेशन रिजर्व को बनाने की वन्यप्राणी शाखा अनुशंसा भी कर दी है।
यह भी पढ़े -दिशा सालियान मौत मामले में पांच साल बाद भी जांच पूरी नहीं होने पर मुंबई पुलिस को लगाई फटकार
अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे नये सिविल सेवा अवकाश नियम
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन के वित्त विभाग ने 48 साल पुराने मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 निरस्त कर नये नियम जारी कर दिये हैं तथा ये नये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे जोकि आठ अध्यायों वाले हैं। दरअसल पुराने नियमों में बहुत सारी विसंगतियां थीं और वर्तमान आवश्यक्ताओं को पूरा नहीं कर रहे थे। पुराने नियमों में 1 नवम्बर 1956 के पूर्व कार्यरत शासकीय सेवकों के बारे में भी प्रावधान था जो नये राज्य में सम्मिलित हो गये थे।
इसके अलावा, पुराने नियमों में संविदा कर्मियों के अवकाश के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। नये नियमों में प्रावधान किया गया है कि जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित हों, को छोडक़र, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर नये अवकाश नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, नये नियमों में प्रसूति, गर्भपात, सरोगेसी, पितृत्व, संतान पालन अवकाश के भी उपबंध किये गये हैं। साथ की सरोगेसी में जो महिला शासकीय सेवक बच्चे को जन्म देती है, उसके अवकाश का भी उपबंध किया गया है।
Created On :   28 Nov 2025 1:24 AM IST












