अवैध रूप से शराब विक्रय के दो मामले में आरोपियों को सुनाई गई सजा

अवैध रूप से शराब विक्रय के दो मामले में आरोपियों को सुनाई गई सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से शराब विक्रय किए जाने के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय में आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई में दोनों प्रकरणों का फैसला हुआ है। एक प्रकरण में मोहन्द्रा निवासी दिनेश आदिवासी जिसके विरूद्ध दिनांक 19 मई 2023 को पुलिस द्वारा अवैध शराब के बिक्री के मामले में पकडकर कर कुल 25 क्वार्टर शराब जप्त की थी। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपी मोहन पटेल निवासी ग्राम डांग थाना रीठी जिला कटनी म.प्र.के विरूद्ध 2 जून 2023 को रैपुरा कटनी रोड स्थित माँ शारदा पेट्रोल पम्प के पास से पुलिस द्वारा कार्यवाही कर पिकिया में उसके द्वारा विक्रय के लिए रखी हांथ भट्टी से बनी महुए की कच्ची शराब जप्त की थी। न्यायालय द्वारा आरोपी दिनेश आदिवासी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1500 रूपए के अर्थदण्ड एवं आरोपी मोहन पटेल को न्यायालय उठने की सजा तथा 600 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Created On :   13 July 2023 6:42 PM IST

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