लोकसभा चुनाव: बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह रोक

बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह रोक
  • बिना इजाजत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध
  • नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल

डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है जिसके तहत किसी भी राजनैतिक दल या व्यक्ति द्वारा रात्रि 10 बजे सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय सहित बैंकों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने अथवा चलवाने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के उद्देश्य से भी इसके उपयोग पर रोक रहेगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर निर्धारित शर्तों के अधीन ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 7 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग संबंधी अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार कानून व्यवस्थाए लोकशांति, लोकसुरक्षा और आदर्श आचार संहिता के बिन्दुओं पर परीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर प्राधिकृत पुलिस अधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिग्रहित कर सकेंगे। उल्लंघन पर अथवा उल्लंघन के प्रयास या उल्लंघन किए जाने के दुष्प्रेरण पर 6 माह तक के कारावास अथवा एक हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

Created On :   20 March 2024 12:04 PM GMT

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