कैनबरा में बने इस नए कानून के तहत लोंगो को अपने पालतू कुत्ते को दिन में कम से कम एक बार बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना ही होगा, क्योंकि इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार नहीं चलता तो उस पर नियम का उल्लंघन करने पर 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब एक लाख 91 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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नए नियम के तहत कुत्तों को न घुमाने पर यहां देना होगा 1 लाख 91 हजार रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क,ऑस्ट्रेलिया। कई लोंगो को घर में जानवर पालना अच्छा लगता है किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है तो किसी को बिल्ली पालने का। अब जानवर पालने को शौक है तो उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती, तभी अक्सर सड़कों पर लोगों को अपने कुत्तों को टहलाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन कभी-कभी किसी कारण के चलते या समय न होने के कारण लोग ऐसा नहीं भी कर पाते इसलिए कुत्तों के लेकर ऑस्ट्रेलिया में एक कानून बनाया गया है, इस नए कानून के बारे में सुनकर आपको काफी अजीब लगेगा।


बता दें कि बीते गुरुवार को यहां की सरकार ने एनिमल वेलफेयर लेजिशलेशन एमेंडमेंट बिल लागू किया है। इस बिल में जानवरों की सुरक्षा, उनके कल्याण के लिए सख्त नियमों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कुत्ते के मालिक अगर कुत्ते के खान,पीने और रहने की उचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो उसपर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।

इस नए नियम-कानून के तहत जो लोग अपने कुत्तों को 24 घंटे अपने पास रखते हैं, उन्हें कम से कम दो घंटे के लिए कुत्ते को खुले में घुमने के लिए छोड़ना होगा। कुत्तों के साथ ही यह नियम पालतू बिल्लियों के लिए भी बनाया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।