शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Tejinder Singh
Update: 2019-11-29 14:05 GMT
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद जोशी ने इन तीनों दलों के बीच चुनाव के बाद हो रहे गठबंधन के खिलाफ याचिका दायर की थी। आज जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता से अलग है। लोकतंत्र में अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के अधिकारों को कम नही कर सकते। इसका जनता को फैसला करना है न की कोर्ट को। गठबंधन को लेकर कोई निर्देश जारी करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नही है।