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Nagpur News: आखिरकार नागपुर के मेडिकल हास्पिटल में लगेगी लीनियर एक्सीलेटर मशीन

- राज्य सरकार का हाई कोर्ट में आश्वासन
- मशीन की खरीदी प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के आदेश
Nagpur News आखिरकार मेडिकल में कैंसर इलाज के लिए जरूरी लीनियर एक्सीलेटर मशीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में आश्वासन दिया कि, मेडिकल में इस मशीन की स्थापना के लिए, इसकी लागत चाहे जो हो, तीन सप्ताह के भीतर नई प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी।
खरीदी के लिए 23.20 करोड़ की निधि : शहर के मेयो और मेडिकल अस्पतालों की खराब हालत और वहां की असुविधाओं को लेकर नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रलंबित है। मामले पर बुधवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। मेडिकल में लीनियर एक्सीलेटर मशीन खरीदने के लिए 23.20 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई गई। लेकिन अब यह मशीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 35 प्रतिशत टैक्स लगने के कारण इस मशीन की कीमत सीधे 45 करोड़ रुपये हुई है। इसलिए कोर्ट ने मशीन खरीदने अतिरिक्त 25 करोड़ निधि उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिए थे।
पत्र के आधार पर दिया आश्वासन : इसके चलते मामले पर हुई सुनवाई में सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने राज्य सरकार से प्राप्त 6 मई 2025 के पत्र के आधार पर आश्वासन दिया है कि मेडिकल कॉलेज में एक्सीलेटर मशीन की स्थापना के लिए तीन सप्ताह के भीतर नई प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी। इस मामले में न्यायालय मित्र के तौर पर एड. अनूप गिल्डा, राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील तथा वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्जा और एनएमआरडीए की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की।
अन्य प्रक्रिया शुरू करने के आदेश : राज्य सरकार ने दिए बयान के आधार पर कोर्ट ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग, मेडिकल के डीन और महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि वे मशीन की खरीदी प्रक्रिया तुरंत शुरू करें और इसे चार सप्ताह के भीतर पूरा करें, ताकि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश दिए जा सकें और उपकरण जल्द से जल्द स्थापित किया जा सके। साथ ही कोर्ट ने इन सभी को यह भी निर्देश दिए कि वे संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक लाइसेंस पहले से ही प्राप्त कर लें। कोर्ट ने इस मामले में अब 10 जून को सुनवाई रखी है।
Created On :   8 May 2025 1:16 PM IST