Ankita Bhandari Verdict: अंकिता भंडारी को मिला इंसाफ, कोर्ट ने तीनों मुख्य आरोपियों को सुनाई उम्रकैद का सजा

- अंकिता भंडारी को मिला तीन साल बाद इंसाफ
- तीनों आरोपियों को किया दोषी करार
- कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा
कितने गवाह हुए थे पेश?
बता दें, कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया था। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय हो गए थे और उसके बाद ही 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू की थी। दो साल 8 महीने तक सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से विवेचक के साथ करीब 47 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। एसआईटी ने इस मामले में करीब 97 गवाह बनाए थे और उनमें से ही 47 अहम गवाहों को पेश किया गया था।
क्या था मामला?
बता दें, 18 सितंबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। मारने के बाद उसका शव चील नहर में फेंक दिया गया था। घटना के करीब एक हफ्ते के बाद उसका शव चील नहर से बरामद हुआ था।
Created On :   30 May 2025 1:59 PM IST